तीन लाख से ज्यादा नकद तो हो सकता है जुर्माना

तीन लाख से ज्यादा नकद तो हो सकता है जुर्माना

नई दिल्ली। कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना लगेगा। जो व्यक्ति जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि यदि आप चार लाख रपये नकद स्वीकार करते हैं तो आपको चार लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा। इसी 50 लाख रुपए नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपए  होगी। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा।
अधिया ने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह कर देना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में काला धन आया है। अब सरकार भविष्य में इसका सृजन रोकने के लिए कदम उठा रही है।

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