
उन्नाव केस : योगिता भयाना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोलीं- यह हर बेटी के लिए महत्वपूर्ण
नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद देशभर से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस फैसले का स्वागत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि यह बहुत ही सही और जरूरी फैसला था, जो सिर्फ पीड़िता के लिए नहीं, बल्कि देश की हर बेटी के लिए महत्वपूर्ण है।
योगिता ने बताया कि हाईकोर्ट में कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के फैसले में बहुत सारे ऐसे तर्क थे, जो सही नहीं थे और जिनसे पीड़िता का मनोबल टूट सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने समय पर इस पर स्टे नहीं दिया होता, तो यह एक गलत संदेश जाता कि हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह दिखा कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाली बेटियों को समर्थन मिलेगा।
योगिता ने ऐश्वर्या सेंगर के बयान पर भी टिप्पणी की। ऐश्वर्या ने अपने पिता को निर्दोष बताया।
योगिता ने कहा कि ऐश्वर्या दोषी कुलदीप सेंगर की बेटी हैं, इसलिए वह यही कहेगी कि उनके पिता निर्दोष हैं। लेकिन पीड़िता की स्थिति को कोई नहीं समझ सकता।
उन्होंने साफ किया कि अगर निचली अदालत ने उनके पिता को दोषी ठहराया और हाई कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा, तो इसका मतलब है कि कानून ने फैसला दे दिया। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि वह बेकसूर हैं। बस बेल का प्रावधान है, इसका मतलब ये नहीं कि वह निर्दोष हैं। रेपिस्ट रेपिस्ट होता है, चाहे पिता हो या कोई और।
योगिता ने कहा कि निचली अदालत ने ट्रायल करके सजा दी और हाई कोर्ट ने भी उसे बदला नहीं। सिर्फ जमानत दी गई। वह खुद लोअर या हाई कोर्ट की जज नहीं हैं। वह इसलिए खड़ी हैं पीड़िता के साथ क्योंकि आरोपी दोषी है। अगर वह सिर्फ आरोपी होता, तब शायद कुछ शंका हो सकती थी। लेकिन, अब फैसला कानून के अनुसार हो चुका है।
योगिता ने कहा कि कुलदीप सेंगर चार बार विधायक रहे। इसलिए राजनीति स्वाभाविक है। अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो यह लोकतंत्र का हिस्सा है। राजनीति में बुराई नहीं है। सवाल उठना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोषसिद्धि बदल गई।
ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि पीड़िता उस वक्त 18 साल से ज्यादा थी। इस पर योगिता ने कहा कि उम्र से फर्क नहीं पड़ता, बलात्कार तो बलात्कार है। जो सबूत निचली अदालत में दिए गए, गवाहों ने जो कहा, उसी के आधार पर फैसला हुआ। सिर्फ ऐश्वर्या के बयान से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर वे चाहें तो हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं, लेकिन फिलहाल फैसला कानून के अनुसार ही दिया गया है। -आईएएनएस
आसान Totka अपनाएं अपार धन-दौलत पाएं...
परिणीती का मस्त Style देखकर आप भी कहेंगे हाय!
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सफेद रंग के लिबास में






