गुपचुप दरें बढाई तो मोबाइल कंपनियों पर होगा 2 लाख जुर्माना!

गुपचुप दरें बढाई तो मोबाइल कंपनियों पर होगा 2 लाख जुर्माना!

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई ने ऎसे दूरसंचार ऑपरेटरों पर दो लाख रूपये तक का विलम्ब शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है जो टैरिफ लागू करने के सात दिन के भीतर ट्राई को इसकी सूचना नहीं देते। दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 के संशोधित मसौदे में ऎसे मामलों में ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है जहां ऑपरेटर टैरिफ लागू करने की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं और ग्राहकों से ज्यादा शुल्क वसूलते हैं। संशोधित मसौदे के प्रावधानों के अनुसार ऑपरेटरों को टैरिफ लागू करने के सात दिन के भीतर ट्राई को सूचना देनी होगी। ट्राई ने कहा है कि ऎसा देखा गया है कि ऑपरेटर निर्धारित समय सीमा का कडाई से पालन नहीं करते। संबंधित लोगों के सुझाओं पर विचार करने के बाद ट्राई नये आदेश को अधिसूचित करेगा। इस संबंध में बीस अगस्त, 2012 तक सुझाव दिये जा सकते हैं।