तलाक! देने से पहले सोचें, आधी प्रापर्टी पत्नी की

तलाक! देने से पहले सोचें, आधी प्रापर्टी पत्नी की

नई दिल्ली। यूपीए सरकार ने विवाह कानून के उस बिल (मैरेज लॉ एमेंडमेंट बिल) को मंजूरी दे दी है जिसमें तलाक के बाद पत्नी को पति की प्रापर्टी का आधा हिस्सा मिलने का प्रावधान है। इसलिए यदि आप अपनी पत्नी से तलाक लेने का मानस बना रहे हैं तो उसे निरस्त कर दीजिए और वैवाहिक जीवन में आई कडवाहट को प्रेम से दूर करने का प्रयास कीजिये।

इस बिल में तलाक की याचिका देने वाली महिला को पति की रिहायशी संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है। इस बिल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक, यह जरूरी नहीं है कि संपत्ति शादी के बाद हासिल की गई या पहले की है। हर सूरत में तलाक लेने वाली महिला को पति की रिहायशी संपत्ति में से आधी मिलेगी। दूसरी चल और अचल संपत्ति में पत्नी के अधिकार का मुद्दा जज के विवेक पर छोड दिया गया है।

पति-पत्नी अगर यह मान लें कि उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और जज भी इस बात से सहमत हों तो जज चाहें तो तलाक से पहले के 6 महीने के कूल ऑफ पीरियड की अवधि को घटा सकते हैं। मगर इसमें दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी। अब सरकार के सामने अगली चुनौती बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने की होगी।