सुप्रीम कोर्ट से भी तलवार दंपति को राहत नहीं

सुप्रीम कोर्ट से भी तलवार दंपति को राहत नहीं

नई दिल्ली। सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में तलवार दंपति को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। गुरूवार को कोर्ट ने तलवार दम्पति की मामले की दोबारा जांच की याचिका खारिज करते हुए बडा झटका दिया। तलवार दंपति ने अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मामले को खारिज कर सीबीआई से पुर्नजांच की याचिका पेश की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस आधार पर जांच दोबारा करवाने की जरूरत नहीं। आरूषि की मां नूपुर तलवार फिलहाल जेल में हैं और पिता राजेश तलवार जमानत पर हैं। सीबीआई की ओर से तलवार दंपति पर हत्या, साक्ष्य मिटाने व सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले, गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में आरोप तय करने के लिए हुई बहस में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 203, 34 लगाने की मांग की थी। इनमें हत्या, साक्ष्य मिटाने व जांच तथा कोर्ट को गुमराह करने के आरोप शामिल हैं। राजेश तलवार पर जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया गया है। सीबीआई का दावा है कि तलवार की नौकरानी, गार्ड और ड्राइवर ने जो जानकारी दी उसके अनुसार हत्या के समय घर में केवल चार ही लोग मौजूद थे। पांचवें व्यक्ति के घर में प्रवेश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई के वकील ने कहा, घर में चार लोग मौजूद थे। इनमें से दो की हत्या हो गई। जब बंद घर में दो लोगों की मौत हो जाती है तो जिम्मेदार शेष दो हो जाते हैं। सीबीआई ने यह दावा भी किया कि आरूषि व हेमराज को जो चोटें आई वे एक सी थीं। सीबीआई के अनुसार तलवार दंपती ने हेमराज का शव पहचानने से भी इनकार कर दिया था। वहीं तलवार के वकील ने कहा कि तलवार दंपती के खिलाफ कोई ठोस व सीधा साक्ष्य नहीं है। आरूषि 16 मई 2008 को नोएडा स्थित अपने जवायु विहार स्थित घर में मृत पाई गई थी। उसका गला रेता गया था। इसके एक दिन बाद घर की छत पर नौकर हेमराज का शव मिला था।