अलोकतांत्रिक होगा रजामंदी से सेक्स की उम्र बढाना : अदालत

अलोकतांत्रिक होगा रजामंदी से सेक्स की उम्र बढाना : अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 साल से बढाकर 18 साल करने संबंधी प्रस्तावित कानून अलोकतांत्रिक होगा और पीछे ले जाने वाला कदम होगा।

अदालत ने कहा कि इस कानून से पुलिस को भी किशोरों का उत्पीडन करने का हथियार मिल जाएगा। कोर्ट ने यूपी के संदीप पासवान को एक मामले में बरी करते हुए यह बात कही। पासवान पर एक नाबालिग लडकी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म का आरोप है। वह लडकी के साथ गायब हो गया था। बाद में आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की।

कोर्ट ने कहा कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र सीमा 18 साल करना अलोकतंात्रिक व प्रतिगामी होगा। इस तरह के कदम से लडकी के माता-पिता की शिकायत के आधार पर किसी लडके पर दुष्कर्म के मामले में मुकदमा चलने के मामले सामने आएंगे, भले ही संबंध बनाने में लडकी की सहमति रही हो और उसकी ओर से पेशकश की गई हो।