सेबी ने किया सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस रद्द

सेबी ने किया सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस रद्द

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। सेबी ने कहा है कि वह म्यूचुअल फंड बिजनेस चलाने के लिए "फिट और प्रॉपर पर्सन" नहीं है। उसने मंगलवार को कहा कि सहारा का फंड मैनेजमेंट लाइसेंस ऑर्डर जारी होने के 60 दिन बाद से कैंसल माना जाएगा। सहारा एएमसी को सिस्टेमैटिक इनवेस्टमेंट प्लांस के मौजूदा इनवेस्टर्स सहित किसी से भी नया सब्स�Rप्शन लेने से मना कर दिया गया है। सेबी ने उसको किस्त नहीं जमा करने वाले इनवेस्टर्स पर किसी तरह की पेनाल्टी लगाने से भी रोक दिया है। रेगुलेटर ने फंड हाउस से अपनी एक्टिविटीज जल्द से जल्द किसी नए स्पॉन्सर और सेबी की तरफ से अप्रूव्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए कहा है।

सेबी के होल टाइम मेंबर प्रशांत सरन ने अपने ऑर्डर में कहा है, "अगर सहारा म्यूचुअल फंड यह ऑर्डर जारी होने के पांच महीने के भीतर ट्रांजिशन प्रोसेस पूरा करने में नाकामयाब रहता है तो उसे 30 दिन के भीतर अपने इनवेस्टर्स को जारी यूनिट्स को अनिवार्य रूप से रिडीम करके उसका पैसा बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के इनवेस्टर्स को लौटाना होगा और म्यूचुअल फंड का कामकाज बंद करना होगा।" इंडस्ट्री बॉडी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक, जून 2015 में सहारा का एयूएम लगभग 134 करो़ड रूपये था।

गौरतलब है कि इन दिनों सहारा ग्रूप इन दिनों ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ एक कानूनी ल़डाई में उलझा हुआ है। सेबी ने इन सिक्योरिटीज को गैरकानूनी करार दिया है और ग्रूप को इनवेस्टर्स का पैसा ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।