राजपाल को SC की लताड़, जाएंगे 6 दिन जेल

राजपाल को SC की लताड़, जाएंगे 6 दिन जेल

नई दिल्ली। कर्ज नहीं चुकाने और गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में बॉलिवुड के कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की सारी उम्मीदें उस वक्त खत्म हो गईं जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्हें सरेंडर करने को कहा गया। अभिनेता को 6 दिन की बची हुई जेल की सजा काटने के आदेश दिए गए हैं। उनको 10 दिन जेल की सजा सुनाई थी, जिसमें से वह 4 दिन की सजा काट चुके हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को बार-बार हलफनामे देने के बावजूद एक बिजनसमैन को उसका कर्ज वापस नहीं देने के मामले में राजपाल यादव को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस मामले में उनका आचरण समझ से परे है। जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा, आपने अदालत के साथ मनमानी की है। आप जैसे लोगों को जेल जाना चाहिए। आपने एकके बाद दूसरा हलफनामा दायर किया और फिर भी आपने पैसे का भुगतान नहीं किया। हम आपको कानून की महिमा दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वह शुक्रवार तक यह बताएं कि बकाया कर्ज कब तक चुकाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि आपको 6 दिन नहीं, बल्कि 6 महीने के लिए जेल भेज देना चाहिए। जस्टिस कुरियन जोसेफ और रोहिंटन नरीमन की बेंच ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, ‘आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है। हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट की ताकत क्या होती है।’ शीर्ष अदालत दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जून के आदेश के खिलाफ यादव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्हें 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करके बची हुई 6 दिन की सजा पूरी करने का निर्देश दिया गया था। अदालत में झूठा हलफनामा दायर करने पर यादव को 2013 में दस दिन के लिए जेल की सजा हुई थी। उन्होंने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में रहकर चार दिन की सजा काटी, जिसके बाद हाईकोर्ट बैंच ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यादव की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल को अवसर नहीं दिया गया और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए। यादव के वकील ने कहा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मेरे खाते कुर्क हैं और मैं आयकर कार्रवाई का सामना कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, ताकि मैं कुछ रकम लेकर आ सकूं। दरअसल, राजपाल ने ‘अता पता लापता’ नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। अभिनेता द्वारा कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। राजपाल हाईकोर्ट में बार-बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर टालमटोल करते रहे। अभिनेता ने हाईकोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा करवाए थे, जिससे नाराज होकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिसंबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। राजपाल ने 4 दिन जेल में भी गुजारे, इसके बाद डबल बेंच ने उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए बाकी सजा को निलंबित कर दिया था।