नूपुर तलवार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा

नूपुर तलवार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरूषि हत्या मामले में मां नूपुर तलवार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें को सोमवार को सुनवाई अदालत के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

नूपुर तलवार और उनके पति के खिलाफ इस मामले में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुRवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि जमानत के लिए वह पहले सुनवाई कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से माना जा रहा है कि नूपुर की गिरफ्तारी का रास्ता अब साफ हो गया है। अब नूपुर सोमवार को सीबीआई कोर्ट में पेश होगी, तो वहां उन्हें जमानत नहीं मिल सकेगी और ऎसे में न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश होंगे। उसके बाद नूपुर को जमानत के लिए ऊपरी अदालत में याचिका दायर करनी होगी और जमानत होने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए नूपुर को गाजियाबाद की सीबीआई की अदालत में बतौर आरोपी पेश होने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ नूपुर ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कहा कि सीबीआई ने उन्हें> इसे मामले में अभी तक आरोपी नहीं बनाया है, ऎसे में वह अदालत में क्यों पेश हो।

दूसरी तरफ सीबीआई का कहना था कि नूपुर अदालत के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है इसलिए उसकी याचिका खारिज कर दी जाए। गौरतलब है कि नूपुर और उनके पति राजेश तलवार की 14 वर्षीय बेटी आरूषी की हत्या मई 2008 में उसके नोएडा स्थित आवास में हुई थी। इसके एक दिन बाद तलवार दंपति के घरेलू नौकर हेमराज का शव छत से बरामद हुआ था।