राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया

जयपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सम्मान स्वरूप अदालत परिसर में सिंगल-यूज प्लास्टिक और थर्माकोल उत्पादकों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में ही राज्यभर में प्लास्टिक से बने बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसको लेकर प्र्याप्त रूप से जमीन पर काम नहीं हुआ है।

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर से पूरे देश में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता और प्रतिबद्धता के बिना यह कदम निर्थक भी हो सकता है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन में कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर सम्मान स्वरूप और बड़े पैमाने पर संस्था और जनता के हित में न्यायालय ने सर्वसम्मति से प्रतिबंधित सिंगल-यूज प्लास्टिक/थर्माकोल का उपयोग ना करने का संकल्प लिया है।

इसमें आगे कहा गया, यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट और जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट गेस्ट हाउस दोनों के ही परिसरों में लागू होगा।

इसका अर्थ है कि यह प्रतिबंध राज्य की सभी अदालतों, जयपुर और जोधपुर के हाईकोर्ट गेस्ट हाउस, अदालत परिसरों के भीतर संचालित कैंटीन और रेस्तरां के साथ-साथ आधिकारिक कार्यो, सम्मेलनों और किसी भी अन्य अवसर तक विस्तारित होगा।

सर्कुलर में आदेश पालन करने का और इसे सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश दिया गया है।

इससे पहले, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने परिसर में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। (आईएएनएस)

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