बलात्कार के मामले में मधुर भंडारकर को राहत

बलात्कार के मामले में मधुर भंडारकर को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आज फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर को बडी राहत देते हुए उनपर लगाये गए बलात्कार के आरोपों का खारिज किया है।

ज्ञात रहे कि अभिनेत्री प्रीमि जैन ने 2004 में मधुर पर चार साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था।

2006 में यह रिपोर्ट फाइल हो गई, जिसके बाद मधुर को 2007 में क्लीन चिट दी गई, लेकिन प्रीति जैन ने उसे गलत ठहराते हुए अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने प्रीति जैन की अपील को गौर से देखा और इस रिपोर्ट को 2009 में गलत ठहराते हुए जांच अधिकारी को दोबारा रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा।

मधुर ने इन आरोपों को अपने खिलाफ साजिश बताया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सोमवार को राहत मिल गई और कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे बलात्कार के आरोप खारिज कर दिए।