
बड़े लेनदेन करना होगा आसान, नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट नियमों में पैन नंबर देने को लेकर हुए अहम बदलाव
नई दिल्ली। सरकार की ओर से इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, इसमें नए इनकम टैक्स नियम 2026 में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इन नए नियमों में बैंक में जमा और निकासी, वाहनों की खरीद, होटल बिल और प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन नंबर देने से संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है।
नए ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, एक साल में किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक खातों में 10 लाख रुपए तक की जमा एवं निकासी करने पर पैन नंबर नहीं देना होगा। मौजूदा समय में किसी भी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए या उससे अधिक की राशि जमा करने पर पैन देना आवश्यक है।
ड्राफ्ट में वाहन खरीदने से जुड़े नियम में भी बदलाव हुआ है और 5 लाख रुपए से ऊपर का वाहन (दोपहिया वाहन को मिलाकर) खरीदने पर पैन नंबर देने को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया है। मौजूदा समय में किसी भी मूल्य के दोपहिया वाहन के लिए पैन नंबर देना आवश्यक नहीं है, जबकि अन्य कोई भी वाहन खरीदने पर पैन नंबर देना आवश्यक है।
नए इनकम टैक्स नियमों के ड्राफ्ट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए भी बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें होटल और रेस्तरां या फिर बैंकेट हॉल में एक लाख के भुगतान पर पैन नंबर जरूरी नहीं हैं। मौजूदा समय में 50,000 रुपए या उससे अधिक के भुगतान पर पैन नंबर देना आवश्यक है।
इस ड्राफ्ट में प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है।
प्रस्तावित नियमों में 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन नंबर नहीं देना होगा, जबकि मौजूदा समय में यह सीमा 10 लाख रुपए है।
नए इनकम टैक्स नियमों के तहत, बीमा कंपनी के साथ खाता खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा।
वर्तमान में, जीवन बीमा प्रीमियम सहित, एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए से अधिक के कुल भुगतान के लिए पैन कार्ड आवश्यक है।
नए इनकम टैक्स नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी अधिसूचना अगले महीने आ सकती है। -आईएएनएस
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