कसाब की सारी दलीलें खारिज, फांसी बरकरार

कसाब की सारी दलीलें खारिज, फांसी बरकरार

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दोषी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब की मौत की सजा को आज सही ठहराते हुए कहा कि देश के खिलाफ युद्ध छेडना पाकिस्तानी आतंकवादी का सबसे बडा अपराध है।

न्यायाधीश आफताब आलम और न्यायाधीश सी के प्रसाद की पीठ ने 25 वर्षीय कसाब की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने बंबई उच्च न्यायालय के उसकी दोष सिद्धि और मौत की सजा के फैसले को चुनौती दी थी।

पीठ ने उसकी इस दलील को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसके मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई।


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