प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए मौजूदा योजनाओं की हो पहचान : सुप्रीम कोर्ट

प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए मौजूदा योजनाओं की हो पहचान : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। लॉकडाउन के चलते सैकड़ों मील की दूरी तय कर अपने-अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी मजूदरों के रोजगार की बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को कहा गया है कि वह मौजूदा योजनाओं की पहचान करें। (आईएएनएस)

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