इसी सप्ताह संसद में पेश होगा GST विधेयक, जुलाई में होगा लागू!

इसी सप्ताह संसद में पेश होगा GST विधेयक, जुलाई में होगा लागू!

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कई विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किए जाएंगे। मेघवाल ने कहा कि जीएसटी से जुड़े विधेयक - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक-2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक-2017, संघ शासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक-2017 और वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक-2017- गुरुवार या शुक्रवार को संसद में पेश किए जा सकेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा सस्टेनेबल इनफ्रास्ट्रक्चर विषय पर आयोजित समारोह में आए मेघवाल ने समारोह से इतर ये बातें कहीं।

केंद्रीय मंत्रीमंडल 20 मार्च को जीएसटी से संबंधित इन विधेयकों को मंजूरी दे चुका है। भारत में पहली बार जीएसटी लागू होने के अंतिम पड़ाव पर है और पूरी संभावना है कि एक जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। सीजीएसटी विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर के कारोबार एवं सेवाओं पर लिए जाने वाले कर एवं चुंगी का प्रावधान है, जबकि आईजीएसटी विधेयक में विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर एवं चुंगी का प्रावधान है। इसी तरह यूटीजीएसटी विधेयक केंद्र शासित क्षेत्रों- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली - के लिए है, जहां अपनी स्वतंत्र विधानसभा नहीं है।

राज्य क्षतिपूर्ति विधेयक जीएसटी के कारण राज्यों को अगले पांच वर्ष तक होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए है। इस बीच, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विधेयक-2017 को दिल्ली एवं पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं से पारित करवाना होगा।

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