टीवी चैनलों को निर्देश,अपराध के शिकार बच्चों की पहचान गुप्त रखें

टीवी चैनलों को निर्देश,अपराध के शिकार बच्चों की पहचान गुप्त रखें

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों को निर्देश जारी किये हैं कि कुछ प्रकार के अपराधों के शिकार बच्चों या कानून के साथ टकराव में फंसे किशोर अपराधियों की पहचान न बताई जाए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी पत्र-पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों के लिए निर्देश और नियम तय किये हैं। इन नियमों में मीडिया से कहा गया है कि उसे मुश्किल हालात से जूझ रहे बच्चों के बारे में खबरें देते समय उनके नाम, फोटो, घर के पते, स्कूल के पते और अन्य जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करने से बचना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ऎसे बच्चों की पहचान प्रकट करने से विकास की महत्वपूर्ण अवस्था में उनके सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पडता है और इसकी छाप उनके मन पर रह जाती है।