रजामंदी से सेक्स की उम्र बढाने का फैसला अलोकतांत्रिक: कोर्ट

रजामंदी से सेक्स की उम्र बढाने का फैसला अलोकतांत्रिक: कोर्ट

नई दिल्ली। रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र बढाने को दिल्ली की एक कोर्ट ने गलत ठहराया है। कोर्ट का कहना है कि यह कानून अलोकतांत्रिक है। गौरतलब है कि नए कानून के अनुसार रजामंदी से सेक्स की उम्र 16 साल से बढाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

दिल्ली की कोर्ट संदीप पासवान नाम के एक युवक के केस की सुनवाई कर रही थी। संदीप पासवान पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लडकी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

जबकि युवक ने आर्यसमाज में लडकी से शादी करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है रजामंदी से सेक्स की उम्र बढाने से पुलिस को किशोरों का उत्पीडन करने का हथियार मिल जाएगा।

साथ ही यदि लडकी रजामंदी से भी युवक के साथ गई होगी तो भी उस पर यौन शोषण का झूठा मामला लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह कदम हमे पीछे की ओर ले जाएगा।