सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी सही तौल, नए नियम लागू

सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी सही तौल, नए नियम लागू


बिजनेस डेस्क। जयपुर 

सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 29 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में निर्धारित मानकों वाले सटीक कांटों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। 

संशोधित नियमों के अनुसार, बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए Class I (विशेष सटीकता) अथवा Class II (उच्च सटीकता) श्रेणी के कांटों का ही उपयोग किया जा सकेगा। इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना आवश्यक है। इससे कम मात्रा में भी तौल की सटीकता सुनिश्चित होगी तथा उपभोक्ताओं को खरीदी गई सोना-चांदी की सही मात्रा मिल सकेगी। 

उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी स्वर्णकारों, सर्राफा व्यापारियों एवं बहुमूल्य धातुओं का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से नए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। व्यापारियों को सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए निर्धारित Class I अथवा Class II श्रेणी के कांटों का उपयोग करना होगा। साथ ही, कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना चाहिए। 

विभाग ने व्यापार में प्रयुक्त कांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाने तथा उनका वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र रखने के निर्देश दिए हैं। जिन व्यापारियों के पास वर्तमान में निर्धारित मानकों के अनुरूप कांटे उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें नियमों के अनुरूप कांटों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिवाली सहित पूरे वर्ष सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तौल एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी रक्षा करना है। 

नए प्रावधानों से बहुमूल्य धातुओं के कारोबार में तौल संबंधी अनियमितताओं की आशंका कम होगी तथा उपभोक्ताओं को उनके भुगतान के अनुरूप धातु की सही मात्रा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि दिवाली पर सोना-चांदी खरीदते समय तौल पर विशेष ध्यान दें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर शिकायत दर्ज कराएं। उपभोक्ता अपनी शिकायत राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर दर्ज करा सकते हैं।

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