जगन की जमानत याचिका खारिज, सीबीआई की हिरासत में भेजा

जगन की जमानत याचिका खारिज, सीबीआई की हिरासत में भेजा

हैदराबाद । सीबीआई की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को पांच दिन के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। न्यायालय ने जगत की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की बात कही गई थी।

सीबीआई मामलों के लिए मुख्य विशेष अदालत ने जांच एजेंसी के इस तर्क को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता (जगन) साक्ष्यों के साथ छेडछाड कर सकता है। इससे पहले जगन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वरिष्ठ वकील अशोक भान ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था, "यह मुटी भर सफेदपोश अपराधियों का मामला है जो संविधान से छेडछाड का प्रयास करते हैं।" भान ने कहा, "वह (जगन) उन सौ से ज्यादा सांसदों में शामिल हो सकते हैं जो विभिन्न आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि वह पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस) अध्यक्ष हैं, जमानत का दावा नहीं कर सकते।"

उन्होंने आरोप लगाया कि हवाला लेन-देन से कोष का स्थानांतरण हुआ और उनके व्यवसाय में निवेश के तौर पर लाया गया। सीबीआई के वकील ने कहा, "गरीबों की जमीन एसईजेड के नाम पर ब़डे लोगों को दे दी गई। एक षड्यंत्र के तहत धन की हेराफेरी हुई।" भान ने कहा, "उन्होंने अपने पिता (वाईएस राजशेखर रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्रप्रदेश) को प्रभावित कर सत्ता का दुरूपयोग किया।"