फर्जी डिग्री मामले में फंसी आप सरकार की एक और विधायक

फर्जी डिग्री मामले में फंसी आप सरकार की एक और विधायक

नई दिल्ली। फर्जी डिग्री मामले में फंसे जितेंद्र तोमर के बाद "आप" की एक और विधायक भावना गौड शैक्षणिक योग्यता के मामले में घिरती दिख रही हैं। विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र देते वक्त चुनाव आयोग में पेश हलफनामे में गौड द्वारा शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। द्वारका की जिला अदालत ने इस मामले में दाखिल की गई शिकायत सुनवाई के लिए मंजूर की है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा ने पालम निवासी समेरेंद्र नाथ वर्मा की शिकायत पर यह फैसला लिया। इस मामले में समन जारी करने से पहले की गवाही दर्ज करने के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की गई है।

वर्मा ने इस मामले में भावना गौड के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125ए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को छह माह की कैद या जुर्माना या फिर जुर्माना और कैद दोनों एक साथ देने का प्रावधान है। वहीं पालम विधायक भावना गौड का कहना है कि "शैक्षणिक योग्यता या गलत जानकारी देने को लेकर जहां भी सवाल किया जाएगा मैं जवाब देने को तैयार हूं।"

12 नवंबर 2013 को दिए हलफनामे में गौ़ड ने अपनी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास बताई थी। वर्ष 1988 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पालम से 12वीं पास की। 17 जनवरी 2015 के हलफनामे में गौ़ड ने न सिर्फ डीयू से बीए करने के बारे में जानकारी दी है बल्कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से बीएड करने के बारे में भी बताया है।