गैर बैंकिंग इकाइयों को एटीएम लगाने की अनुमति

गैर बैंकिंग इकाइयों को एटीएम लगाने की अनुमति

मुंबई। देश में एटीएम नेटवर्क फैलाने के लिए एक ब़डी पहल करते हुए रिजर्व बैंक ने न्यूनतम 100 करो़ड रूपए के नेटवर्थ वाली गैर बैंकिंग इकाइयों को बैंकों की ओर से एटीएम स्थापित करने, उनका स्वामित्व रखने और संचालन करने की अनुमति दी है।
 आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि गैर बैंकिंग इकाइयों द्वारा संचालित आटोमैटिक टेलर मशीनों (एटीएम) को "व्हाइट लेबल एटीएम" के तौर पर जाना जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इनमें से प्रत्येक नए एटीएम आपरेटर को एक प्रायोजक बैंक का साथ लेना होगा।
 नियमित एटीएम द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं व्हाइट लेबल एटीएम पर उपलब्ध होंगी। सभी बैंकों के ग्राहक नए एटीएम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक केवल बैंकों को देश में एटीएम लगाने और उनका परिचालन करने की अनुमति थी।