कानून में संशोधन के मायने यह नहीं कि इनमें कोई गलती है : तोमर
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार नये कृषि
कानूनों में किसी भी संशोधन को तैयार है। इसके ये मायने नहीं है कि कानून
में किसी भी प्रकार की गलती है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उच्च सदन में बोल रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि
कृषि उत्पादनों के व्यापार से संबंधित नये कानून में यह प्रावधान किया गया
है कि किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकते हैं और एपीएमसी के बाहर को
कृषि उत्पादों का व्यापार होगा उन पर केंद्र या राज्य का कोई भी टैक्स
(शुल्क) नहीं लगेगा।
उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडी के भीतर राज्य
सरकार का कानून मंडी शुल्क का प्रावधान करता है जबकि एपीएमसी मंडी के बाहर
केंद्र के कानून में किसी भी प्रकार के शुल्क का प्रावधान नहीं है। नये
कृषि कानून को लेकर आंदोलन की राह पकड़े किसान संगठनों को केंद्र सरकार
द्वारा कानून में दिए गए संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में तोमर ने कहा, सरकार कृषि कानून में कोई भी संशोधन करने को तैयार है, इसके ये मायने नहीं
है कि कानून में कोई गलती है। (आईएएनएस)
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