ऑफिस में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडन रोकने कानून
हर सेवायोजक के लिए जरूरी है कि वह यौन-उत्पीडन की शिकायते सुनने के लिए एक कमेटी गठित करेगी, जिसका मुखिया कोई महिला ही होगी। कमेटी का एक सदस्य किसी न किसी एनजीओ से होना चाहिये या फिर कोई ऎसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे यौन-उत्पीडन की समस्या की जानकारी हो।