ऑफिस में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडन रोकने कानून

ऑफिस में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडन रोकने कानून

इस कमेटी का दायित्व होगा कि वह समयबद्ध रूप से यानि 90 दिन के अंदर शिकायत को निपटाए और इस प्रक्रिया में शिकायत करने वाले के नाम की गोपनीयता रखी जाए।