दिल्ली हाई कोर्ट से विनेश फोगाट को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ट्रायल मामले में राहत नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट से विनेश फोगाट को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ट्रायल मामले में राहत नहीं


स्पोर्ट्स डेस्क। नई दिल्ली 

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को तुरंत राहत देने से मना कर दिया है। फोगाट ने कजाकिस्तान में होने वाली 2026 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-जज बेंच ने गुरुवार को फोगाट को चयन ट्रायल के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) द्वारा तय योग्यता अहर्ता से अंतरिम छूट देने से यह देखते हुए मना कर दिया कि अहर्ता सभी एथलीटों पर एक जैसी लागू होती है। इस स्टेज पर अकेले पिटीशनर के पक्ष में इसमें ढील नहीं दी जा सकती। 

फोगाट ने डब्ल्यूएफआई को निर्देश देने की मांग की थी कि वह उन्हें प्रोविजनल रूप से योग्यता पूल में शामिल करे और उन्हें 14 सितंबर को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले महिलाओं के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दे। हाई कोर्ट ने कहा कि डब्ल्यूएफआई के सिलेक्शन फ्रेमवर्क की वैधता और आवेदन की जांच करते समय फोगाट की मातृत्व से जुड़ी गैरहाजिरी पर विचार किया जाएगा, लेकिन हालात, अंतरिम स्टेज पर, उन्हें तय योग्यता अहर्ता के खिलाफ हिस्सा लेने का हक नहीं देते। 

जस्टिस शर्मा ने कहा, इस अंतरिम स्टेज पर, कोर्ट का मानना ​​है कि सभी एथलीटों पर लागू योग्यता अहर्ता में सिर्फ पिटीशनर के पक्ष में ढील नहीं दी जानी चाहिए, खासकर तब जब ऐसी ढील का असर उन दूसरे एथलीटों पर भी पड़ सकता है जो इसी तरह की स्थिति में हैं और इस कोर्ट के सामने नहीं हैं। फैसले में यह भी दर्ज किया गया कि 2026 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए योग्यता अहर्ता तय करने वाला डब्ल्यूएफआई का 7 सितंबर का सर्कुलर खास तौर पर फोगाट के खिलाफ नहीं बनाया गया था और यह सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने के इच्छुक एथलीटों पर एक जैसा लागू होता था। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, पिटीशनर को स्पेशल छूट देकर हिस्सा लेने की इजाजत देना न सिर्फ देश भर के दूसरे एथलीटों के साथ नाइंसाफी होगी, जिन्हें पॉलिसी के खिलाफ ऐसी ही शिकायत हो सकती है, लेकिन वे इस कोर्ट के सामने नहीं हैं, बल्कि इससे एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे एथलीट तय योग्यता अहर्ता से ऐसे ही छूट मांग रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया कि चयन नीति की वैधता की जांच और उस पर फैसला किए बिना ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। 

फोगाट ने सीनियर वकील राजशेखर राव के जरिए दलील दी थी कि नए एलिजिबिलिटी (अहर्ता) फ्रेमवर्क ने हिस्सा लेने को तय क्वालीफाइंग प्रतियोगिता पर निर्भर बनाकर एक एक्सक्लूजनरी सिस्टम (बहिष्करण प्रणाली) को बनाए रखा है, और प्रेग्नेंसी, बच्चे के जन्म और रिकवरी के बाद एथलीटों के प्रतियोगी खेल में लौटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी है। लेकिन, जस्टिस शर्मा ने यह साफ किया कि बड़े मुद्दे पर अंतिम फैसले के स्टेज पर विस्तृत विचार करने की जरूरत होगी। 

उन्होंने कहा, बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रेग्नेंसी और बच्चे के जन्म के बाद प्रतियोगी खेल में लौटने वाले एथलीटों के लिए चयन नीति में सही व्यवस्था होना चाहिए, और क्या ऐसी व्यवस्था की कमी नीति को मनमाना या भेदभाव वाला बनाती है, इस पर भी रिट पिटीशन के फाइनल फैसले के स्टेज पर विस्तृत में विचार करने की जरूरत होगी। 

फोगाट प्रेग्नेंसी, बच्चे के जन्म और डिलीवरी के बाद ठीक होने की वजह से 2024-25 के दौरान सक्रिय प्रतियोगिता से दूर रही थीं। फैसले में यह दर्ज किया गया कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की ओर से काम कर रही इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जुलाई 2025 में कन्फर्म किया था कि वह 1 जनवरी, 2026 से कॉम्पिटिशन के लिए सक्षम होंगी। उन्होंने पहले एशियन गेम्स की चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाने को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उस समय मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने उन्हें 30 मई को हुए एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी, यह देखते हुए कि पहली नजर में मां बनना किसी महिला के करियर पर बुरा असर नहीं डाल सकता। 

फोगाट ने 53 किग्रा कैटेगरी में ट्रायल्स में हिस्सा लिया और सेमीफाइनल तक पहुंचीं, लेकिन अंतिम रूप से वह एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाईं। एकल-जज बेंच ने कहा कि डिवीजन बेंच द्वारा दी गई पिछली अंतरिम राहत उस समय की एशियन गेम्स चयन नीति और फोगाट के खिलाफ जारी पहले शो-कॉज नोटिस के संदर्भ में थी, और इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि उन्हें बाद के कॉम्पिटिशन के लिए एलिजिबिलिटी (अहर्ता) की जरूरतों से आम या लगातार छूट दी गई है। 

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि डब्ल्यूएफआई ने 17 जून को फोगाट के खिलाफ दूसरा शो-कॉज नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हीं सिलेक्शन ट्रायल्स के दौरान कथित गलत व्यवहार के बारे में बताया गया था, जिनमें उन्हें हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। जस्टिस शर्मा ने कहा, 07.09.2026 के सर्कुलर की वैधता या पेंडिंग डिसिप्लिनरी कार्रवाई के मेरिट पर कोई आखिरी राय दिए बिना, यह कोर्ट इस स्टेज पर पिटीशनर द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने के लिए तैयार नहीं है। 

उन्होंने फोगाट की 14 सितंबर के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया। डब्ल्यूएफआई के चयन और अनुशासनात्मक फ्रेमवर्क को चुनौती देने वाली और प्रेग्नेंसी और बच्चे के जन्म के बाद प्रतियोगी खेल में लौटने वाली महिला एथलीटों के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित प्रणाली की मांग करने वाली मुख्य रिट पिटीशन पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। -आईएएनएस

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