पाक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

पाक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 80 वर्षीय बीमार पाक माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट मोहम्मद खलील चिश्ती को सोमवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति पी. सथासिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तो के साथ 80 वर्षीय चिकित्सक की जमानत मंजूर कर ली। चिश्ती की अधिक उम्र व लम्बे समय तक जेल में रहने के मद्देनजर यह फैसला सुनाया गया।

चिश्ती के वकील यू.यू. ललित ने अदालत से कहा कि उसका मुवçक्कल अजमेर से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास केवल इसी शहर के लिए वीजा है। कराची मेडीकल कॉलेज के चिकित्सक चिश्ती अजमेर में 1992 के अप्रैल में हुए एक उप्रद्रव के दौरान एक आदमी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त था। जब यह घटना हुई तब वह यहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आए हुए थे।