जल्द सुनवाई करने की शरीफ की अपील खारिज

जल्द सुनवाई करने की शरीफ की अपील खारिज

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जल्द सुनवाई करने की अपील की गई है।

भ्रष्टाचार के मामले में फंसे शरीफ ने इससे पहले मेडिकल आधार पर जमानत पाने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां से भी उन्हेंनिराशा हाथ लगी।

शरीफ को 24 दिसंबर, 2018 को स्वामित्व का खुलासा किए बगैर एक स्टील फैक्ट्री का स्वामित्व रखने पर अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत द्वारा सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

डॉन न्यूज के मुताबिक, एक मार्च को वरिष्ठ वकील ख्वाजा हरिस अहमद ने शरीफ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी जिसमें शीर्ष अदालत से 24 दिसंबर, 2018 की सजा को सस्पेंड करने के बाद उन्हें जमानत देने की मांग की गई थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने सोमवार को इस आधार पर जल्द सुनवाई करने के आवेदन लौटा दिया और कहा कि मामले में नियमित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(आईएएनएस)

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