गिलानी प्रधानमंत्री के योग्य नहीं : पाक सुप्रीम कोर्ट

गिलानी प्रधानमंत्री के योग्य नहीं : पाक सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा कि प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी न्यायालय की अवमानना के लिए 26 अप्रैल से ही अयोग्य हैं। डॉन न्यूज सहित अन्य मीडिया सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह गिलानी को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित करे व अधिसूचना जारी करे कि गिलानी अब संसद के सदस्य नहीं रहे। इसी के साथ प्रेसीडेंट आसिफ अली जरदारी को कहा गया है कि वह देश में लोकतंत्र की बरकरारी के लिए अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वहन करें। ज्ञात रहे, गिलानी को कोर्ट ने पे्रसीडेंट जरदारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्विस बैंक को पत्र नहीं लिखने के मामले में 26 अप्रेल को अदालत की अवमानना का दोषी पाकर एक मिनट की सजा सुनाई थी। गिलानी ने कहा था कि वह पत्र नहीं लिख सकते क्योंकि ऎसा करना संविधान का उल्लंघन होगा।