एमएनपी लागू, राज्य बदलने पर अब नहीं पडेगी मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत

एमएनपी लागू, राज्य बदलने पर अब नहीं पडेगी मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत

नई दिल्ली। 3 जुलाई यानि आज से देशव्यापी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) लागू हो गई है। इसका मतलब हुआ कि एक राज्य या सर्किल से दूसरे में स्थायी तौर पर जाने पर भी मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। जीवन भर व्यक्ति एक ही मोबाइल नंबर रख सकता है।

अभी तक सिर्फ एक मोबाइल सर्किल के बीच ही ऑपरेटर बदलने पर अपना नंबर बनाए रखने की इजाजत थी। इससे पहले 20 जनवरी 2011 में भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन उस सुविधा के तहत कोई भी उपभोक्ता केवल अपने क्षेत्र (टेलिकॉम एरिया/राज्य) में ही अपना ऑपरेटर बदल सकता था।