बंद करो ऎसी सीबीआई को: हाईकोर्ट

बंद करो ऎसी सीबीआई को: हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई को बंद करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आडे हाथों लेते हुए कहा है किनेताओं को सलाम करने वाली इस सीबीआई को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोपी के स्तर के अनुसार काम करती है।

किसी आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की अदालत से गुहार करती है तो उसी प्रकरण के अन्य आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर कई दिनों तक पूछताछ करती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई अपने उद्देश्य से भटककर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में लग गई है। दारासिंह एनकाउंटर मामले की ट्रायल में जानबूझकर देरी करने के सीबीआई के रवैए पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए शुRवार को यह कडी टिप्पणी की।

जस्टिस महेशचन्द्र शर्मा ने ये मौखिक टिप्पणियां मामले में आरोपी हैड-कांस्टेबल जगराम की दिन-प्रतिदिन सुनवाई के आदेश देने की याचिका पर की। प्राथी जगराम ने कहा कि उसे 11 मार्च, 2011 को गिरफ्तार किया गया, 3 जून 2011 को चार्जशीट पेश हुई व ट्रायल शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त, 2011 को उसके खिलाफ आरोप तय हुए और पहली गवाही 31 अक्टूबर को हुई। कुल 254 गवाहों में से अब तक करीब 18 की गवाही हुई है।

प्रार्थी ने जिला न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर को दिन-प्रतिदिन सुनवाई करवाने की अर्जी दी थी। सीबीआई ने अर्जी का यह कहकर विरोधी किया कि मामले में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एसके सक्सैना दिल्ली में अपने निजी मुकदमों में भी व्यस्त रहते हैं और वे दिन-प्रतिदिन सुनवाई में नहीं आ सकते।