केंद्र सरकार के नए नियम ‘पशु व्यापार’ पर मद्रास हाई कोर्ट की रोक

केंद्र सरकार के नए नियम ‘पशु व्यापार’ पर मद्रास हाई कोर्ट की रोक

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पशु बिक्री को लेकर जारी किए गए नए नियमों पर मंगलवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों की फूड हैबिट तय नहीं कर सकती। सेल्वागोमति और आसिक इलाही बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमवी मुरलीधरन और जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा, खाने को चुनना सबका व्यक्तिगत अधिकार है और किसी को भी उसे तय करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले का केरल सहित कुछ राज्य कड़ा विरोध विरोध कर रहे है। ऐसे में केंद्र सरकार पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त पर लगाई गई रोक पर कथित तौर पर विचार कर सकती है।

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