मैगी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

मैगी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी नूडल्स पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली नेस्ले इंडिया की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई और महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने जहरीले तत्वों को लेकर मैगी पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ कंपनी ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि उसके उत्पादों में लेड की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक नहीं है। नेस्ले ने एफएसएसएआइ और एफडीए द्वारा की गई जांच को चुनौती दी है।

बंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यहां शुRवार को अपना आदेश तीन अगस्त (सोमवार) तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। नेस्ले के वकील इकबाल चागला ने कहा कि कंपनी नई जांच कराने के लिए तैयार है। मगर मैगी नूडल्स के सैंपल की यह जांच किसी जाने माने वैज्ञानिक की मौजूदगी में होनी चाहिए। मैगी नूडल्स पर लगे प्रतिबंध ने नेस्ले इंडिया को तगडी चोट पहुंचाई है। बीती तिमाही में लगे घाटे से तिलमिला रही कंपनी के नए एमडी सुरेश नारायणन ने मैगी को फिर से बाजार में लाने को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताई है।

सुरेश ने पांच दिन पहले ही कंपनी की कमान संभाली है। नेस्ले को तीन दशकों में पहली बार यह नुकसान उठाना प़डा है। सुरेश ने कहा, "नेस्ले इस देश का हिस्सा है। जिस तरह हम पिछले 100 सालों से कानून का पूरी तरह पालन करते हुए देश का हिस्सा रहे हैं, आगे भी बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस प्रतिबंध से बाहर निकलने का हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे।"