भंवरी देवी मामला: मलखान की याचिका कोर्ट ने की खारिज

भंवरी देवी मामला: मलखान की याचिका कोर्ट ने की खारिज

जोधपुर। नर्स भंवरी देवी हत्या मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई की जमानत याचिका शुRवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। लूनी से विधायक रहे मलखान ने विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। इस बीच, मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए मदेरणा, मलखान और 14 अन्य आरोपी को इसी अदालत में पेश किया सीबीआई ने इसके पहले अदालत में दायर अपने आरोपपत्र में कहा कि तीन व्यक्तियों-शहाबुद्दीन, सोहन लाल और बलदेव जाट ने भंवरी को पिछले साल एक सितम्बर को जोधपुर के ग्रामीण इलाके बिल़ाडा से भंवरी का अपहरण किया था।

सीबीआई के अनुसार इन तीनों व्यक्तियों ने ही मदेरणा एवं मलखान के इशारे पर भंवरी का अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद इन्होंने भंवरी के शव को ठिकाने लगाने के लिए बिश्नाराम गिरोह को सौंप दिया।