2जी घोटाला : तीसरे आरोप पत्र पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में तीसरे आरोप पत्र को संज्ञान में लेने पर अपना फैसला शनिवार को सुरक्षित रख लिया।
इस आरोप पत्र में षडयंत्र एवं धोखाध़डी के लिए तीन और फर्मो एवं एस्सार समूह के कुछ प्रमोटर्स सहित पांच व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।
सीबीआई के अधिवक्ता यू.यू. ललित ने आरोप पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़कर सुनाया। इसके बाद न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने इस पर फैसला 21 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया।
ललित ने कहा, ""एस्सार एवं लूप समान कम्पनियां हैं लेकिन उन्होंने पहचान उजागर किए बगैर 21 यूएएस (यूनीफाइड एसेस सर्विस)लाइसेंस हासिल किए।""