ऑफिस में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडन रोकने कानून
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीडन रोकने संबंधी कानून के सिर्फ सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा, घरेलू श्रमिक कामकर महिलाएं, समस्त हॉस्पिटॉलिटी उद्योग, संगठित और असंगठित क्षेत्र को शामिल किया गया है। महिला कर्मचारी को नियमित तनख्वाह मिलती हो या वह मानव वेतनभेगी हो या फिर स्वयंसेवी भाव से किसी संस्था में काम कर रही हो।